राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रभावी चालानी कार्रवाई
कार्यवाही के दौरान औषधि निरीक्षक प्रियंका ध्रुव गिरजा शंकर वर्मा उपस्थित रहे

बरिपोर्टर दिलीप माहेश्वरी बलौदा बाजार।
कलेक्टर एवं नियंत्रक (खाद्य एवं औषधि प्रशासन ) के निर्देशानुसार एवं अपूर्वा क्षत्रिय (sdop) के सहयोग से जिला बलौदा बाजार में दिनांक 7/4/2026 एवं 8/04/2026 को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत COTPA अधिनियम 2003 के तहत प्रभावी चालानी कार्यवाही की गई। यह कार्रवाई क्षेत्र की विभिन्न दुकानों एवं ठेलों पर की गई, जहां कोटपा अधिनियम 2003 के नियमों का उल्लंघन पाया गया।
कार्यवाही के दौरान स्वास्थ्य विभाग से औषधि निरीक्षक प्रियंका ध्रुव ,गिरजा शंकर वर्मा एवं पुलिस विभाग से उपस्थित रहे।
अभियान में कुल 18 चालान किए गए तथा ₹2900 की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई। साथ ही संबंधित दुकानदारों को अपनी दुकानों पर निर्धारित चेतावनी संबंधी साइन बोर्ड अनिवार्य रूप से चस्पा करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त आमजन को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने की अपील की गई।



